सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो, टैक्सी) के वाहनों में चला विशेष सघन मास्क जांच अभियान
- सभी 38 जिलों में चला मास्क जांच अभियान।
- बिना मास्क सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर की गई कार्रवाई।
- नियमों का उल्लंघन करने पर 438 वाहन मालिक एवं 1456 लोगों पर लगाया गया 8.95 लाख का जुर्माना।
- जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग कराने को सड़क पर उतरे डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई।
- परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिलों में चलाया गया सघन जांच अभियान।
- बस एवं ऑटो पर स्टिकर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक।
- मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर पर ऑटो एवं बस मालिक/ प्रबंधक/ यूनियन के साथ कि गई है बैठक।
- नियमों के उल्लंघन करने पर 22 वाहनों को किया गया जब्त।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाने के नियम का पालन कराने को शनिवार को राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो, टैक्सी) के वाहनों में विशेष सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 438 वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री लगभग
1456 लोगों पर 8.95 लाख का जुर्माना लगाया गया।
जिलों में यह अभियान परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता आयी है, अब 70 से 80 प्रतिशत लोग खुद मास्क पहनने लगे हैं।
फेस मास्क संबंधित जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए बस एवं ऑटो पर विशेष स्टिकर लगाया गया है। इसके साथ ही रेडियो जिंगल के माध्यम से फेसमास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है। परिवहन विभाग वाहनों में मास्क की चेकिंग का अभियान लगातार चला रहा है।
परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें।
अभियान के दौरान 22 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
परिवहन सचिव के निर्देश पर मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर पर ऑटो एवं बस मालिक/ प्रबंधक/ यूनियन के साथ बैठक की जा रही है। परिवहन सचिव ने कहा कि सभी बस मालिक स्वयं तत्पर होकर इसका अनुपालन करवाएं।