पुड्डुचेरी प्रशासन ने दोपहिया वाहन के तहत् हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये की जुर्माने पर रोक लगायी
पुड्डुचेरी प्रशासनने 1000 रुपये का जुर्माना दोपहिया वाहन के तहत् लगाये जाने के नियम को निलंबित अस्थायी रूप से कर दिया है। संवाददाताओं से आज शाम उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी, परिवहन आयुक्त एवं परिवहन सचिव के साथ राज्य के परिवहन मंत्री एमओएचएफ शाहजहां ने बैठक की है। इस बैंठक के तहत् उचित जागरूकता लोगों के बीच होने तक हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 जुर्माना नहीं वसूलने की सहमति बनी।
बैठक में इस सहमति के बाद अब जनता के बीच पुलिस विभाग लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के दबाव में भले ही यह आदेष पारित किया गया हो लेकिन दिहाड़ी मजदूर, काॅलेज छात्र जुर्माना भरने में अगर सक्षम नहीं तो इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार पर लोकतांत्रिक रूप से होगी।
उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 जुर्माना लगाने के नियम को सभी विपक्षी दलों ने लागू नहीं किए जाने के लिए कहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इस नियम को लागू करने का निर्देश देकर तथा विरोध करके पुड्डुचेरी में ‘दोहरा खेल’ कर रही हैै।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं 2019 में दोपहिया वाहन के अंतर्गत 180 थी जो घटकर 2020 में 88 हो गयी है। इस नियम को चरणबद्ध तरीके से प्रषासन द्वारा लागू करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे किंतु इस दौरान उपराज्यपाल ने छाया फाइल हासिल कर ली तथा सरकारी आदेश जारी करने के लिए अधिकिारियों पर दवाब डाला जिस कारण मजबूरी में उन्हें करना पड़ा।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।