मानहानि केस में राहुल गाँधी दोषी करार, मोदी सरनेम को लेकर दी थी विवादित बयान, सूरत कोर्ट ने 2 साल सुनाई सजा

 मानहानि केस में राहुल गाँधी दोषी करार, मोदी सरनेम को लेकर दी थी विवादित बयान, सूरत कोर्ट ने 2 साल सुनाई सजा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दिया एक बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है I राहुल ने साल 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली में अपने भाषण के दौरान मोदी सरनेम का जिक्र करते हुए कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान पर आज (23 मार्च) को अदालत ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई I

हालांकि, आपको बता दें उन्हें जमानत तुरंत मिल गई I वही राहुल के खिलाफ शिकायत करने वाले बपीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी थे I उन्होंने अपनी दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि, राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ये कह कर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” 

खबरों के अनुसार राहुल के दिए इस बयान के बाद गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट में मामला चला I पूर्णेश मोदी ने इस बयान को पूरे मोदी समुदाय के अपमान के तौर पर देखते हुए राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया थे I पूर्णेश मोदी, भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे I सत्तारूढ़ दल के विधायक दिसंबर में हुए चुनाव में सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए I पुर्णेश ने पहली बार तेरहवीं विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल कर सदन में पहुंचे थे I साल 2013 में तत्कालीन विधायक किशोर भाई की मौत के बाद पुर्णेश को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की I

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