Rahul Gandhi Defamation Case: अब 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे राहुल

 Rahul Gandhi Defamation Case: अब 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे राहुल

राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। निचली कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है। 15 मई तक कोर्ट ने ये रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।बता दें कि मोदी सरनेम वाले केस में MP-MLA कोर्ट में कल (25 अप्रैल को) पेश होना था।

राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर आज सोमवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई I निचली अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था I याचिका में पटना के एमपी-एमएलए (MP- MLA) कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है I कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख दी है I अब 16 मई को सुनवाई होगी I

आपको बता दें राहुल गांधी के वकील अंशुल वर्मा ने बताया कि हमने हाईकोर्ट से कहा कि सूरत कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई है। अब पटना के MP-MLA कोर्ट में केस चलाने से क्या मतलब है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब 25 अप्रैल को उन्हें MP-MLA कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा। सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से सूरत कोर्ट से सजा का तर्क दिया गया। हाईकोर्ट से अपील की गई कि एक जैसे 2 केस में सजा नहीं हो सकती है।

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