ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – बकाया होने पर रोका और काटा जा सकता है आपका पैसा
सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला सुनाया है। किसी कर्मचारी पर अगर बकाया है तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा रोका या जब्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजय के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी से दंडात्मक किराया- सरकारी आवास में रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए जुर्माना सहित किराया वसूलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है।
दंड के साथ वसूला जाएगा किराया
पीठ ने कहा, “यदि कोई कर्मचारी निर्धारित किए गए समय से अधिक समय तक कब्जा करता है, तो उससे दंड के साथ किराया वसूला जा सकता है। अगर कर्मचारी पैसा नहीं देता हैं तो ग्रेच्युटी की राशि में से पैसे काटे जा सकते हैं।’ बेंच में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय भी शामिल थे।
पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने लिया था विपरीत निर्णय
पिछले हफ्ते जारी किया गया यह आदेश कानून के एक विवादित बिंदु को सुलझाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पहले इसके विपरीत निर्णय दिया था। 2017 में एक डिवीजन बेंच ने एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी को सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक क्वार्टर में रिटायरमेंट के बाद रहने के कारण जब्त करने के खिलाफ प्रतिकूल फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ग्रेच्युटी को तत्काल जारी करने का आदेश दिया था और केवल सामान्य किराया ही रखा था, न कि जुर्माना के साथ।
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