बिहार के हाईप्रोफाइल इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में ऋतुराज की ज़मानत खारिज

 बिहार के हाईप्रोफाइल इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में ऋतुराज की ज़मानत खारिज

बिहार की राजधानी पटना के हाईप्रोफाइल इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में एसीजेएम सह सब जज-4 उमेश राय ने आरोपित रितुराज की नियमित जमानत पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल केस डायरी के पारा 77 से 439 तक में पुलिस के द्वारा इकट्ठा किये गये कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज और आरोपित की दोषी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर रितुराज की जमानत को खारिज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल पर जाते तथा वहां से वापस भागते हुए रितुराज को देखा गया है।

आरोपित के वकील सूर्य प्रकाश सिंह ने नियमित जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि पटना पुलिस के एसएसपी, गठित एसआईटी के अधिकारियों को 2 फरवरी को ही यह जानकारी और साक्ष्य मिल गया। तब इस कांड के अनुसंधानकर्ता सह शास्त्रीनगर थानेदार ने 12 दिन बाद अभियुक्त को क्यों रिमांड कराया है। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर उन्होंने बहस किया।

विदित है कि पटना पुलिस ने रितुराज को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया और उसके पास से आर्म्स बरामदगी का दावा करते हुए रामकृष्णानगर थानेदार ने जेल भेज दिया था। वहीं, गिरफ्तारी के बाद रामकृष्णानगर थानेदार ने रितुराज का दोष स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया था। इसी बयान के आधार पर रितुराज को रूपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस ने रिमांड किया था।

12 जनवरी को हत्या हुई थी
इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह घटनावाले दिन 12 जनवरी को पटना एयरपोर्ट से अपनी ड्यूटी कर पुनाईचक स्थित अपार्टमेंट में जा रहे थे। तभी अपार्टमेंट के गेट पर अपराधियों ने गोलीमार कर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के संबध में पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र कर गोली मार कर हत्या करने वाले अज्ञात पांच-छह अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अभियुक्त पवन को रिमांड के लिए दिया आवेदन
अगमकुंआ थाना क्षेत्र से आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार पवन कुमार को रुपेश सिंह हत्या कांड में रिमांड के लिए शात्रीनगर थाने की पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। पुलिस ने अभियुक्त पवन कुमार को इस कांड में प्रस्तुत करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया है।

संबंधित खबर -