15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर बिहार सरकार के कर्मचारियों का रूकेगा वेतन
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर के आधार पर चल अचल संपत्ति और दायित्व का पूरा विवरण 15 फरवरी, 2022 तक देने का निर्देश दिया गया है. 15 फरवरी तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मी के मासिक वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी.रअसल, नीतीश सरकार ने हर साल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पूरा संपत्ति विवरण देने का निर्देश पहले से कर रखा है, और इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है.
विभाग की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा गया है.सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में कहा गया है कि, गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों राज्य में प्रतिनियुक्त के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित और सेवारत समूह क, ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों एवं सभी उपक्रमों ( यथा बोर्ड, निगम, सोसायटी, पर्षद) के समूह क,ख एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पण 15 फरवरी, 2022 तक अपेक्षित है.
15 फरवरी, 2022 तक की विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मी के मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा .वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विवरण देने के लिए विहित प्रपत्र भी जारी किया गया है और सामान प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है सभी को इसी में पूरी जानकारी देनी है. सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के लिए हर स्तर पर संपत्ति विवरण जारी करने की व्यवस्था है. जहां, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री साल के अंत में अपना चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण जारी करते हैं. बिहार में जनप्रतिनिधियों को भी संपत्ति विवरण देने का निर्देश पहले से लागू है.