राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू,  धरना-प्रदर्शन पर रोक 

 राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू,  धरना-प्रदर्शन पर रोक 

राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। इसके साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही धरना – प्रदर्शन करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है।

आपको बता दें सोमवार को विभिन्न जिलों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को राजधानी पटना पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। इससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया I पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान भारी हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में कई लोग छात्र घायल हो गए। 

संबंधित खबर -