सुप्रीम कोर्ट : बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होगा, कोविड-19 के कारण चुनाव टालने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना मुक्त घोषित होने तक चुनाव टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्य न्यायाल ने कहा है कि यह याचिका अपरिपक्व होने से अदालत इस पर विचार नहीं करेगी। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, अषोक भूषण और एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये याचिका पर सुनवाई की गई। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि कोरोना चुनाव स्थगित करने का कारण नही हो सकता। जबकि चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद-32 के अंतर्गत गलत याचिका है। हम इस याचिका पर विचार नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि आप चुनाव आयोग के पास जाएं, आयोग सभी जरूरी गाइडलाइंस जारी करेगा। न्यायालय ने कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना अभी जारी नही हुई है इस कारण यह याचिका समय से पूर्व हैं। याचिका अविनाष ठाकुर लगाई थी। याचिका में कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव स्थगित करने का मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध किया था। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।