सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर एक रूपया का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के प्रति अधिवक्ता प्रशांत भूषण का अपमानजनक ट्वीट करने के कारण, अपराधिक अवमानना के दोषी करार दिया है। इस अपराधिक अवमानना पर सोमवार को शीर्ष अदालत ने एक रूपया सांकेतिक जुर्माना का सजा सुनाया है। प्रशांत भूषण ने बताया कि जुर्माना आदरपूर्वक भरेंगे। हालांकि समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार इस मामले में अभी सुरक्षित है।
शीर्ष अदालत के जस्टिस अरूण मिश्रा, कृष्ण मुरारी और बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने दोषी प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के दौरान कहा कि एक रूपये जुर्माने की राशि 15 सितंबर तक नही जमा करने पर तीन माह की कैद होगी एवं वकालत पर तीन साल का प्रतिबंध लगेगा। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी बाधित नहीं किया जा सकता हालांकि दूसरों के अधिकारों को सम्मान देने की आवष्यकता है।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।