बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हज़ार का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट किया इंकार
बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हज़ार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है I कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे I
इसके पहले 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था I वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की अवकाशकाली बेंच ने कहा था कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे तुरंत सुनना ज़रूरी हो I उस समय भी बेंच ने याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई का अनुरोध करने को कहा था I
आपको बता दें उपाध्याय ने सबसे पहले बिना पहचान पत्र दिखाए दो हजार रुपये की नोटबदली के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी I याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वह दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं I पिछली बार उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका रखते हुए दलील दी थी कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है और हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी देकर गलत किया है I