आयकर विभाग ने बैंको से रविवार को निर्देश दिया कि भीम यूपीआई, रूपे कार्ड या अन्य के द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन पर शुल्क वसूले गए एक जनवरी 2020 के बाद का वापस करें। इससे डिजिटल लेनदेन करने वालों को थोड़ी राहत होगी। दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण और एनपीए संकट से सूझ रहे बैंकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आयकर अधिनियम 269 एसयू धारा के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर शुल्क संबंधी परिपत्र […]Read More