बिहार में कंबाईन हार्वेस्टर चलाने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया जायेगा। पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उनका नाम भी सार्वजानिक किया जाएगा। इसके लिए कृषि कर्यालयों के सूचना पट्ट पर उनका नाम चिपकाया जाएगा। उन किसानों का DBT पोर्टल से पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके […]Read More