Tags : Manish Sisodia did not get bail due to transaction of Rs 338 crore

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338 करोड़ के लेन-देन के कारण नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा I सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है I कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपयों का लेनदेन स्थापित कर पा रही है इसलिए […]Read More