गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020

 गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020
Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 along with the Amendment Bill,  2020 : a critical analysis - iPleaders


संसद ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill) को मंजूरी दे दी है। इस बिल को राज्यसभा में 16 मार्च, 2021 को मंजूरी दी गई थी। इस बिल को पहले ही 17 मार्च, 2020 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया है। यह महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए कानूनी गर्भपात की ऊपरी सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाने का प्रयास करता है। गर्भपात की ऊपरी सीमा में यह वृद्धि चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की उन्नति के साथ हुई है।

Will the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill reduce abortion  cases before Indian High Courts? - TheLeaflet

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020 गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के गर्भधारण को समाप्त करने के लिए एक प्रदाता से राय लेने का प्रस्ताव करता है। इसने 20-24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो प्रदाताओं से राय की आवश्यकता की शुरुआत की है। इस विधेयक में महिलाओं की विशेष श्रेणियों जैसे बलात्कार की पीड़ित, दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग के लिए ऊपरी गर्भधारण की सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक बढ़ जाती है।

Lok Sabha passes bill which seeks to extend upper limit for permitting  abortions from 20 to 24 weeks- The New Indian Express

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