परिवहन विभाग बगैर पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर भारी जुर्माने की राशि वसूल करेगी

 परिवहन विभाग बगैर पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर भारी जुर्माने की राशि वसूल करेगी

पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने वालो से भारी जुर्माने की राशि वसूल करेगी। जांच में वाहन प्रदूषण फैलाने के अंतर्गत पाए जाने पर वाहन के स्वामियों से परिवहन विभाग जुर्माने की राशि वसूल करेगा। इसके तहत बिहार सरकार ने परिवहन विभाग के सभी जिलो के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। जिसके अंतर्गत विशेष रूप से विभिन्न मार्गो पर 12 मार्च से पाॅल्यूशन जांच अभियान चलाया जाएगा।


राज्य सरकार के आदेश के तहत पाॅल्यूशन प्रमाण पत्र की जांच अभियान 12 मार्च से बेगूसराय समेत पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस जांच अभियान के दौरान मोटरयान अधिनियम 190(2) के तहत वाहन चालकों के पास पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहने पर दस हजार रूपये परिवहन विभाग वसूलेगी। वाहन चालकों को जुर्माने की राशि नहीं देने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।


बिहार सरकार ने राज्य में वाहन से बढ़ रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कड़े निर्देश दिए है। वाहनों के प्रदूषण से आंखों में जलन, सिर में दर्द, जी मिचलाना, खांसी, अदृश्यता खासकर दिमाग, गुर्दे, घबराहट होना, दिल से संबंधित बिमारियां इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण, दमा व फेफड़े के कैंसर जैसी बीमारियों का मूल कारण है।

संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

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