सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैटों की बुकिंग व प्रचार करने पर कार्रवाई होगी

 सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैटों की बुकिंग व प्रचार करने पर कार्रवाई होगी

सोशल मीडिया पर अगर कोई रियल इस्टेट कंपनी रेरा से रजिस्ट्रेशन कराये बगैर फ्लैटों की बुकिंग, प्रचार आदि करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रेरा की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक किया गया प्रचार प्रसार इलेक्ट्रिाॅनिक मीडिया द्वारा अवैध नहीं है। सोशल मीडिया का सहारा निर्माण कंपनी इस तरह के मामलों में नहीं ले सकती।
राजधानी पटना व आसपास के इलाकों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि प्रचार प्रसार कर रहे है। इस तरह के निर्माण कंपनी द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करना रेरा रजिस्ट्रेशके बगैर अवैध है।


रेरा के अधिकारी आरबी सिन्हा ने कहा कि निर्माण एजेंसी को प्राइवेट चैनल या अखबार के द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान निर्माण एजेंसी को भुगतान करना पड़ता है जबकि प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर निशुल्क है।

Booking or promoting flats on social media without registration is now  illegal in Bihar ASJ

निर्माण कंपनी बिना रेरा से रजिस्ट्रेशन कराए निर्माणाधीन अपार्टमेंट एवं नवनिर्मित आदि फ्लैटों की जानकारी, फोटो सोशल मीडिया पर साझा कर फोन नंबर मुहैया करा रही है। जो कि रेरा से रजिस्ट्रेशन कराए बगैर अवैध है। रेरा की ओर से इस संबंध में पुलिस को निर्देश भेज दिया गया है।

संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

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