घर में रखी गाड़ी का भी करवा लें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, नही तो घर आएगा नोटिस, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश
अब घर में रखी गाड़ी का भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होगा। क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम शुरू कर दिया है। अभी तक सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जा रही थी।
वही, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। यह सभी राज्यों के RTO को यह जानकारी देगी कि किस गाड़ी चालक ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है और किसने नहीं। इसके अलावा आरटीओ उन सभी गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजेगा कि आपका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है। यही सूची यातायात पुलिस व DTO ऑफिस में भी होगी, ताकि ऐसे गाड़ी को आराम से पकड़ कर जुर्माना लगाया जा सके।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बीमा कराने वाले को कोई फायदा नहीं होता, यह बात सही है। लेकिन बीमा कराने वाले को कोई घाटा भी नहीं होता। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने वाले वाहन से अगर किसी को धक्का लगता है और उसकी मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो बीमाधारक संबंधित बीमा कंपनी से पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिला सकता है। अस्पताल का खर्च भी गाड़ी मालिक को देना नहीं होता है। बीमा कंपनी ही उस राशि का भुगतान करती है।