इस बार दिल्ली में दीवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को लेकर दी गई याचिका को किया खारिज
इस साल दिवाली पर दिल्ली वाले पटाखा नहीं जला सकेंगे I सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को देश में बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है I बता दें कि केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों से कम प्रदूषण का दावा करते हुए इसे बनाने और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट को दी थी I सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका को ख़ारिज कर दिया है I
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन पर रोक लगा दी है I अदालत ने कहा कि साल 2018 मे लगे प्रतिबंध को सभी अधिकारी विधिवत तरीके से लागू करेंगे I दिल्ली जैसे कई राज्य जहां पटाखे बैन हैं, उस आदेश में कोई भी दखल नहीं देगा I यह फैसला जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने सुनाया I इस दौरान जस्टिस ए एस बोपन्ना ने कहा कि हम सिर्फ हैप्पी दिवाली कह सकते हैं I
वही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि दिल्ली में हर तरह के पटाखे बैन हैं, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो यो कोई सामान्य पटाखें हो. एससी ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश की बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी I अगर सभी पटाखों की बात की जाए तो पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी I इसके अलावा पटाखों में लड़ियों और रॉकेट पर भी बैन रहेगा I जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ये भी कहा कि सिर्फ पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, इसके तह तक जाना होगा I