सुप्रीम कोर्ट में आज होगी जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती की नज़रबंदी पर सुनवाई

 सुप्रीम कोर्ट में आज होगी जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती की नज़रबंदी पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अपनी मां को बंदी बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी और संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है।

इल्तिजा ने सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया है कि उनकी मां को राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दी जाए।

निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने की मांगी अनुमति


महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनकी मां एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने दिया जाए। उन्हें अपने लोगों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलने व बातचीत करने की छूट दी जाए। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र समेत विभिन्न स्थलों का दौरा करने की अनुमति दी जाए ताकि वह लोगों के बीच बैठकर बात कर सकें।

पीएसए के तहत बनाया गया था बंदी

बता दें कि फारूख अब्दुल्ला सहित मुफ्ती और कश्मीर के कई अन्य नेताओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद नजरबंद कर दिया गया, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देते थे। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम की नजरबंदी को 5 मई को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। महबूबा को पांच अगस्त 2019 को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। इसके बाद इसी साल फरवरी में उन्हें पीएसए के तहत बंदी बना लिया गया और जुलाई में मुफ्ती की नजरबंदी तीन महीने बढ़ा दी गई थी।

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