विदेशों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के गाइडलाइन का करना होगा पालन – बिहार सरकार

 विदेशों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के गाइडलाइन का करना होगा पालन – बिहार सरकार

विदेशों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए 30 नवंबर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा ‘ओमिक्रोन’। कोरोना के इस वेरिएंट के सामने आने के बाद यह गाइडलाइन जारी की गई है।

जानकारी के मुताबिक, कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग ने 30 नवंबर को Unlock-10 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। जिनमें विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन तय की गई हैं। हालांकि, अब राज्य सरकार ने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

दिशा-निर्देशों के तहत, आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को ‘एयर सुविधा’ पोर्टल पर स्वघोषणा प्रपत्र देना है। इसमें पिछले 14 दिनों की यात्रा विवरणी के अलावा यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के अंदर का कोविड-19 का निगेटिव RTPCR रिपोर्ट भी उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना है। इतना ही नहीं उन्हे कई अन्य जरूरी जानकारी और एहतियात बरतनी होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद स्वघोषणा पत्र की फोटो कॉपी भी दिखानी होगी।

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