ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दी दलील, कहा- 1474 अकाउंट व 175 ट्वीट हटाने का केंद्र का आदेश मनमाना

 ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दी दलील, कहा- 1474 अकाउंट व 175 ट्वीट हटाने का केंद्र का आदेश मनमाना

सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने अपने प्लेटफार्म से 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को मनमाना करार दिया है और कहा है कि यह आदेश आईटी कानून की धारा 69ए के अनुरूप नहीं हैं।

ट्विटर ने यह दलील कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए दी।
याचिका में ट्विटर ने कहा कि अपने आदेश में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को लोगों द्वारा कुछ चुनिंदा जानकारियों तक पहुंच अवरुद्ध करने को कहा है।

आपको बता दें इसमें कई अकाउंट को निलंबित करना भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में 1474 अकाउंट और 175 ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया है।

संबंधित खबर -