Unlock 3 Guideline Announced: अब अनलॉक 3 घोषित, देश में कहां क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा
Unlock 3 Guideline : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशा-निर्देश जारी किए। अनलॉक 3 में, जो 1 अगस्त, 2020 से लागू होगा, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अनलॉक-3 में योग संस्थानों और जिम को राहत दी गई है। 5 अगस्त से तय मानकों के आधार पर इन्हें संचालन की अनुमति होगी। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक (एसओपी) जारी करेगा। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का प्रावधान भी खत्म कर दिया है। अब किसी भी समय कहीं आना-जाना संभव होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक विमर्श के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालात का आकलन करते हुए इनके संचालन की तारीख तय की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को भी शारीरिक दूरी के मानकों व अन्य नियमों के पालन के साथ अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी रहेंगे। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।
इन्हें भी अनुमति नहीं
– स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य केंद्र बंद रहेंगे
– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन व अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को भी अनुमति नहीं। भीड़ जुटाने पर भी रोक
खास बातें
– हालात का मुआयना करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियों को अनुमति देने पर होगा विचार
– वंदे भारत मिशन के तहत सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी होगी। समय के साथ इन्हें विस्तार दिया जाएगा। – एक से 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक-3 के दिशानिर्देश जारी
– योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति मिली
– कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी रहेंगे
जानिये पूरे देश में क्या खुला और बंद रहेगा
– रात के दौरान व्यक्तियों के आंदोलन पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है।
– योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, सामाजिक संचालन को सुनिश्चित करने और COVID के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।
– स्वतंत्रता दिवस के कार्यों को अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे, मास्क पहनना आदि। इस संबंध में 21.07.2020 को एमएचए द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
– राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।
– वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे खोलने के लिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से जगह ले जाएगा।
ये गतिविधियां बंद रहेंगी
– मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
– सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां।
– स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।
31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, COVID-19 के प्रसार को समाहित करने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है। MOHFW द्वारा। कंस्ट्रक्शन ज़ोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
– ये कंटेंट ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।
– कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
राज्यों को इन गतिविधियों पर निर्णय लेना है
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
COVID-19 प्रबंधन के लिए गाइडलाइन
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु का उपयोग