यूपी सरकार ने लगाया निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर लगाम, 12.72 लाख सालाना से अधिक नहीं ले सकेंगे फीस
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए चालू शैक्षिक सत्र के लिए अधिकतम 12.72 लाख रूपए सालाना फीस निर्धारित की है|
चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सूबे के 24 निजी मेडिकल कॉलेजों और 19 डेंटल कॉलेज की फीस तय कर दी गयी है| एमबीबीएस के लिए न्यूनतम 10.40 लाख रूपए से लेकर अधिकतम 12.72 लाख रूपए तक वार्षिक फीस निर्धारित की गयी है| वहीं बीडीएस कोर्स के लिए न्यूनतम 2.93 लाख रूपए और अधिकतम 3.65 लाख रूपए सालाना फीस के तौर पर चुकाने होंगे| फीस नियमन कमेटी ने इस बार शुल्क में 10 से 20% तक बढ़ोतरी की है|