यूपी सरकार हाईकोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची
उतरप्रदेश में हाइकोर्ट ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते 26 अप्रैल तक पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार का कहना है कि यह एक प्रषासनिक मसला है। यूपी सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने हेतु सहमती दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को यूपी के प्रमुख पांच शहरों में संपूर्ण प्रतिबंध आदेश के बाद यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।
देर रात राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने हेतु प्रदेष सरकार कृत संकल्प है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाये जा रहे है। अभी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार हाइकोर्ट के आदेष आने के बाद कोरोना महामारी स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार विमर्ष किया है।
राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के फैसले को लागू किया गया है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु राज्य में जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ लागू करने का काम प्रषासन द्वारा किया जा रहा है।
उतरप्रदेश के पांच शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर और वाराणसी में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ड में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।