उत्तराखंड ने महिलाओं को सह-स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश पेश किया

 उत्तराखंड ने महिलाओं को सह-स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश पेश किया

उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाला अध्यादेश पेश किया है।

  • आजीविका की तलाश के लिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पुरुषों के बड़े पैमाने पर प्रवास की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया है।
  • यह उन महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है जो घर में रह जाती हैं और अपना गुज़ारा करने के लिए कृषि पर निर्भर हो जाती हैं।
  • उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपनी महिलाओं की पैतृक संपत्ति में सह-स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है।

निर्णय का महत्व

  • राज्य में, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, पति और पत्नी दोनों अपनी आजीविका के लिए खेती में शामिल हैं।
  • लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि पति खेत की जुताई जैसे भारी श्रम का काम करते हैं।
  • दूसरी ओर, 90 प्रतिशत खेती के कामों में महिलाएँ शामिल होती हैं।इसके बावजूद, महिलाओं की मेहनत को मान्यता नहीं मिली है और उन्हें जमीन पर किसी भी तरह का स्वामित्व प्राप्त नहीं है।
  • यह महिलाओं को खेती से संबंधित कार्य के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा, जब उनके पास कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था, वे ऋण लेने में सक्षम नहीं थीं।

भारत में महिलाओं का संपत्ति का अधिकार

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार धर्म और जनजाति के संबंध में भिन्न हैं। आमतौर पर, अधिकार कानून और रिवाज के जटिल मिश्रण के अधीन है। हालांकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 महिलाओं को समान कानूनी संपत्ति अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, 1956 के हिंदू व्यक्तिगत कानून जो हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों पर लागू हैं, महिलाओं को विरासत के अधिकार प्रदान करते हैं।

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