बिहार के सरकारी स्कूलों में कौन बनेगा प्रभारी प्रधानाध्यापक? शिक्षा विभाग का आदेश जारी
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं I इसी बीच बिहार के वैसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं, वहां किसे प्रभार दिया जाए इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बैद्यनाथ यादव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है I
दरअसल, बिहार के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) शिक्षा विभाग से लगातार इस बात की जानकारी मांग रहे थे कि जिस माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं, वहां किन कोटि के शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाए? इस बात पर शिक्षा विभाग ने समीक्षा के बाद अब पत्र जारी किया है. इस आदेश के जारी होते ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे अमलीजामा पहनाने में जुट गए हैं I
आदेश के अनुसार यदि किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं और इसके साथ ही स्थानीय निकाय एवं बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त किए गए शिक्षक भी पदस्थापित हैं, तो ऐसे विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है I यदि किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक शिक्षक के साथ-साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बीपीएससी से नियुक्त किए गए शिक्षक पदस्थापित हैं तो वैसे विद्यालयों में पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे I वही प्रभारी प्रधानाध्यापक भी घोषित किए जाएंगे I