पटना में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू, प्रशासन की पैनी नजर, क्या खुला-क्या बंद

 पटना में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू, प्रशासन की पैनी नजर, क्या खुला-क्या बंद

बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना जिले में आज यानी शुक्रवार से लॉकडाउन लागू हो गया है।

Patna Lockdown News

बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना जिले में आज यानी शुक्रवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। पटना डीएम द्वारा लगाया गया यह लॉकडाउन आज यानी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक ड्यूटी वाले दफ्तर ही खुले रहेंगे। 

पटना में सात दिनों के नए कोरोना लॉकडाउन में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन में इजाजत मिली है। इस दौरान पटना की सड़कों पर वर्तमान की तरह ही गाड़ियां चलेंगी, ट्रेनें आएंगी और फ्लाइट का आवागमन होगा। मगर कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेमतलब बाहर निकलने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी।

कोरोना कहर से पटना में फिर 7 दिनों का लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

पटना में कोरोना लॉकडाउन में बिना किसी काम बाहर घूमने वालों की खैर नहीं होगी। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। ड्रोन कैमरों से राजधानी में निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जु्र्माना भी वसूला जाएगा। जरूरत पड़ने पर महामारी अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है।

लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पटना प्रशासन द्वारा ठोस प्रबंध किया गया है। आयुक्त ने अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था को मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने तथा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क पर रोको-टोको और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने तथा मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके तहत ड्राइवर एवं यात्री दोनों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। इस दौरान प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगा। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कब-कब खुलेंगी दुकानें

पुटना में कोरोना लॉकडाउन के में लोगों को जरूरी सामग्री मुहैया कराने के लिए दो पालियों में दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। पहली पाली यानि सुबह छह से दस बजे तक और दूसरी पाली शाम चार बजे से 7 बजे तक किराना, दूध, मांस-मछली, फल-सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेंगी।

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माइक से होगा एनाउंस

आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में माइक के जरिए लोगों को जानकारी दें कि क्या खुला है और क्या बंद है। यदि किसी को जानकारी नहीं है तो उसे सूचना दें। यदि इसके बावजूद कोई नियम का उल्लंघन करता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने दे। भीड़ इकट्ठा न हो, इसका समुचित व्यवस्था करें।

83 कंटेनमेंट जोन में बाधित रहेगा परिचालन

लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा घोषित 83 कंटेनमेंट जोन में आवागमन को पूरी तरह से बाधित रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में लोगों को जरूरी सामान मिले इसके लिए प्रशासन ने ऐसे वाहनों को जाने की छूट दे रखी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग इमरजेंसी में जा सकते हैं लेकिन आमतौर पर इन क्षेत्रों में परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।

बढ़ेंगे आइसोलेशन सेंटर

कोरोना वायरस का संक्रमण तेज होने के बाद जिला प्रशासन ने आइसोलेशन सेंटर को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने हाल ही में 8 जगहों पर नए भवन को चिन्हित किया है। निर्णय लेने के बाद ऐसी भवनों को सेनेटाइज करने के बाद आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। अभी 2000 बेड बढ़ाए जाने हैं ताकि मरीजों को रखा जा सके।

लॉकडाउन में जू और पार्क खुले रहेंगे

सात दिनों के लॉकडाउन में जू और पार्क खुले रहेंगे। यहां मॉर्निंग वॉकर या आम दर्शक घूमफिर सकेंगे। वर्तमान में जिस तरह तय समय पर जू और पार्क खुल रहे, उसी तरह खुलेंगे। जू सुबह साढ़े पांच से साढ़े दस बजे तक और पार्क दो शिफ्टों में खुलेंगे। पार्क पहले शिफ्ट में सुबह में छह से दस बजे तक और दूसरे शिफ्ट में शाम चार से सात बजे तक खुले रहेंगे। जू निदेशक अमित कुमार और पटना पार्क प्रमंडल डीएफओ शशिकांत कुमार ने यह जानकारी दी।

पटना में लॉकडाउन में क्या बंद रहेंगे-

-सभी केंद्र और बिहार सरकार के दफ्तर पटना में बंद रहेंगे।

-प्राइवेट और कमर्शियल संस्थान भी बंद रहेंगे।

-मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। केवल जरूरी सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।

-इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी कोरोना की वजह से बंद हैं, वह उसी स्थिति में रहेंगे।

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क्या-क्या खुले रहेंगे

-खाने-पीने की चीजों की दुकानें मसलन, राशन, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, इन दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 10 और शाम में 4 से 7 बजे तक।

-परिवहन सेवा जारी रहेगा। लोगों के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। मगर अनावश्यक निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। वाहनों की बात की जरूरत नहीं होगी।

-बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे।

-प्रिटं और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को लॉकडाउन से छूट

-केबल, इंटरनेट सर्सिव और आईटी सर्विस जारी रहेगा।

-ई-कॉमर्स के द्वारा सभी प्रकार के सामानों की डिलीवरी हो सकेगी।

-पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

-अस्पताल खुले रहेंगे।

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